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अकबरपुर निवासियों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

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हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अकबर पर ढहाने के मामले में 4 सप्ताह तक यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा वहां के निवासियों को दूसरी जगह पुनर्वासित किए जाने तक वहां से न हटाया जाए।

न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह आदेश कई याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद दिया। याचिकाओं में अकबर पुर में निवासियों को हटाने और ढहाने की एलडीए की कारवाई को चुनौती दी गई है।इस आदेश का लाभ कोर्ट न आने वाले अकबरपुर निवासियों को भी मिलेगा। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। स्टे की अवधि 22 जनवरी रहेगी

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