तीन तलाक प्रथा को हिंदुस्तान की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचाने वाली उत्तर प्रदेश सहारनपुर की अतिया साबरी ने अपने भरण-पोषण भत्ते के मामले में एक बार फिर सफलता हासिल की ,फैमिली कोर्ट प्रधान न्यायाधीश नरेंद्र कुमार ने अतिया कि तारीख से देय 13 लाख़ 44 हजार रुपए का एकमुश्त गुज़ारा भत्ता देने का आदेश जारी किया ।साथ ही साथ ₹21हज़ार प्रति माह की दर से भरण-पोषण देने का भी आदेश दिया ।इसके अतिरिक्त दोनों नाबालिग पुत्रियों को बराबर का हिस्सा भी होगा।