उन्नाव रेप केस: सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की उम्रकैद पर दिल्ली हाईकोर्ट के निलंबन आदेश पर रोक लगाईउन्नाव रेप केस के दोषी और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित (suspend) कर दिया गया था।CBI ने कोर्ट में दलील दी कि विधायक एक ‘पब्लिक सर्वेंट’ होता है और उसे अपने पद का फायदा उठाकर किए गए अपराध के लिए कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सेंगर को जेल में ही रहना होगा। साल 2017 के इस चर्चित मामले में ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।देशभर की महिलाओं की जंग ने ला दिया न्याय! देश के विभिन्न राज्यों से महिलाओं और बुद्धिजीवियों की उठती हुई आवाज़ और दिल्ली में चल रहे महिलाओं के धरना प्रदर्शनों की मेहनत रंग लाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक उन्नाव कुलदीप सिंह सेंगर की दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सजा निलंबित करने पर रोक लगा दी। यह फैसला न केवल न्याय की जीत है, बल्कि उन तमाम महिलाओं की ऐतिहासिक जंग का सम्मान भी करता है, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ़ एकजुट होकर आवाज़ बुलंद की।
महिलाओं की ऐतिहासिक जंग रंग लाई: सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की सजा पर लगाई रोक!





