अजीत सिंह हत्याकांड में साजिश आरोपों को लखनऊ कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया है। भगोड़ा घोषित होने के साथ-साथ ₹25000 का इनाम घोषित किया है
पुलिस ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर शिकंजा कसने की तैयारी करने का दावा किया है
भगोड़ा घोषित होने के बाद ही कुर्की की कार्यवाई के लिए सीआरपीसी 83 के तहत नोटिस जारी होता है।
माना जा रहा है कि पुलिस जल्द से जल्द धनंजय सिंह के खिलाफ कुर्की का नोटिस भी जारी करवाएगी।
आपको बता दें मामले के विवेचक इंस्पेक्टर विभूतिखंड चंद्रशेखर सिंह ने सीजेएम कोर्ट में धनंजय सिंह के लिए सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्यवाई की अर्ज़ी दी थी. अर्जी में विवेचक की ओर से कहा गया था कि धनंजय सिंह के एक शातिर अपराधी है और कार्यवाई के डर से अपनी चल-अचल संपत्ति को हटा रहा है।