सत्य निकेतन हादसे पर हाईकोर्ट की फटकार

नई दिल्ली: सत्य निकेतन में PG हॉस्टल के रूप में चल रही दो इमारतों के गिरने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। PIL पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि हादसे के लिए सिर्फ बिल्डिंग मालिक ही नहीं, बल्कि MCD की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए।

हाईकोर्ट ने मामले में दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, MCD, दिल्ली पुलिस, दिल्ली विश्वविद्यालय और NHRC को नोटिस जारी किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली सरकार, केंद्र और MCD की ओर से पेश होने की बात कही।

कोर्ट ने हादसे को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।

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