झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा रद्द की गई असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (APP) परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने राज्य सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।