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हरियाणा सरकार का प्राइवेट स्कूलों को लेकर नया आदेश

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04/06/2020

पंचकूला। हरियाणा की मनोहर सरकार ने बीती रात निजी स्कूलों को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए नया आदेश जारी किया जो प्राइवेट स्कूलों को राहत देने का काम करेगा। प्रदेश के निजी स्कूल अब जून से रेगुलर फीस वसूल सकेंगे।

सरकार की तरफ से कहा गया कि निजी स्‍कूल जून से रेगुलर फीस की वसूली कर सकेंगे। अब तक इस पर रोक लगी हुई थी। सरकार ने निजी स्कूलों के लिए कई गाइडलाइंस जारी की है। स्‍कूल मासिक ट्यूशन फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। वे मासिक फीस के साथ किसी भी तरह का अघोषित शुल्‍क (hidden charges) नहीं ले पाएंगे।

इतना ही नहीं निजी स्‍कूल लॉकडाउन की अवधि का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी नहीं ले सकेंगे। इस नई गाइडलाइन में कहा गया है कि निजी स्‍कूल इस साल ड्रेस, पाठ्यपुस्‍तक या कोई भी प्रैक्टिकल फाइल चेंज नहीं कर पाएंगे। सरकार ने कहा है कि निजी स्‍कूल फीस नहीं देने पर किसी बच्चे का नाम भी नहीं काट पाएंगे।

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