राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट की फटकार—‘आपकी जगह जेल में है’, ₹2 करोड़ जमा करने का आखिरी मौका

नई दिल्ली | 6 अक्टूबर 2026

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि 15 सितंबर को दिए गए निर्देश के बावजूद निर्धारित समय में ₹2 करोड़ जमा नहीं किए गए। इसके बाद अदालत ने उन्हें भुगतान के लिए मंगलवार तक का अंतिम मौका दिया है। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने 15 सितंबर को राजपाल यादव को दो सप्ताह का अंतिम अवसर दिया था। अदालत ने उन्हें बकाया राशि चुकाने के लिए ठोस प्रस्ताव पेश करने और ₹2 करोड़ सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करने का निर्देश दिया था। लेकिन दो सप्ताह की समयसीमा समाप्त होने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया।

मामला निजी कंपनी एम/एस मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े पुराने चेक बाउंस मामलों का है। शिकायत के अनुसार, राजपाल यादव को वर्ष 2010 में फिल्म बनाने के लिए करीब ₹5 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई थी। बाद में रकम लौटाने के लिए दिए गए चेक कथित तौर पर बाउंस हो गए।

सोमवार की सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकील की एक टिप्पणी पर न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि शिकायतकर्ता उनसे अधिक अमीर हो सकते हैं, लेकिन जिस रकम की वसूली की जानी है, उसके लिहाज से वे प्रभावित पक्ष हैं। अदालत ने यह भी कहा कि राजपाल यादव को अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए।

पीठ ने भुगतान के लिए मंगलवार तक का समय देते हुए मामले को बुधवार, 7 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि वह अपील खारिज कर सकती है, लेकिन ऐसा करने से शिकायतकर्ता के लिए बकाया रकम की वसूली प्रभावित हो सकती है।

इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को चेक बाउंस मामलों में तीन महीने की सजा भी सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल मामले की सुनवाई जारी है।नोट: आपकी मूल कॉपी में “सोमवार” और “15 सितंबर” का संदर्भ सही है, लेकिन 15 सितंबर 2026 मंगलवार था। 5 अक्टूबर की सोमवार वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर के आदेश का पालन न होने पर फिर सख्ती की।

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