पटना: राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल कर चुके जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सितंबर 2026 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। इस जीत ने उनके इस्तीफे की अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है, और मामला अगले छह महीनों तक टल सकता है।
नीतीश कुमार के लिए यह सुगम स्थिति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत संभव हो रही है, जो विधानसभा सदस्यता समाप्त होने पर छह महीने का अतिरिक्त समय देता है। राज्यसभा सदस्य बनने के बाद भी वे मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं।
बिहार की राजनीति में यह विकास महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीएम पद पर नज़र लगाए कई नेताओं को अब इंतज़ार करना पड़ेगा। नीतीश कुमार की यह रणनीति NDA गठबंधन को भी मजबूत करने में सहायक साबित हो रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह फैसला बिहार विधानसभा चुनावों से पहले स्थिरता लाएगा।
नीतीश कुमार सितंबर 2026 तक बिहार के CM बने रहेंगे: राज्यसभा जीत से मिली राहत, अनुच्छेद 164(4) का कमाल




