रेस्टोरेंट की आड़ में भी हुक्का परोसने पर रोक, 80 संचालकों की याचिकाएं खारिज

लखनऊ | शाबू ज़ैदी

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में हुक्का बार के संचालन पर रोक से जुड़े मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने रेस्टोरेंट की आड़ में बनाए गए स्मोकिंग एरिया में हुक्का परोसने पर भी पाबंदी लगाई है।

मामला लखनऊ पुलिस की उस कार्रवाई से जुड़ा है, जिसमें बिना लाइसेंस संचालित किए जा रहे हुक्का बार के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई से प्रभावित करीब 80 हुक्का बार संचालकों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर पुलिस की कार्रवाई को चुनौती दी थी।

लखनऊ बेंच ने सभी 80 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद संचालकों की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और पुलिस को कानून के तहत कार्रवाई करने के अधिकार को बरकरार रखा।

कोर्ट के आदेश के बाद रेस्टोरेंट या अन्य प्रतिष्ठानों में अलग से स्मोकिंग एरिया बनाकर हुक्का परोसने के मामले में भी संचालकों के लिए कानूनी स्थिति और सख्त हो गई है।

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