लखनऊ, 5 फरवरी 2026: चाइनीज मांझा बुधवार को पुराने लखनऊ के हैदरगंज फ्लाईओवर पर बाइक सवार 32-33 वर्षीय शोएब (मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव) की गर्दन काटकर उनकी दर्दनाक मौत का कारण बना।
दुबग्गा निवासी शोएब अपनी पत्नी, दो मासूम बेटियों (बुशरा और इकरा) व मां के साथ रहते थे; वे एवररेडी चौराहे से चौक जा रहे थे जब मांझा फंस गया।
पुलिस का व्यापक एक्शनमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए सख्त निर्देश दिए कि चाइनीज मांझे से मौत को हत्या माना जाए और बैन के बावजूद बिक्री पर कड़ी कार्रवाई हो।
पश्चिमी जोन के बाजारखाला थाना क्षेत्र सहित पुराने लखनऊ की पतंग दुकानों पर छापेमारी तेज हो गई।
छापेमारी के नतीजेपुलिस ने कई दुकानों से बड़ी मात्रा में चाइनीज मांझा जब्त किया और कुछ दुकानदारों को हिरासत में लिया।
अभियान पूरे प्रदेश में फैल रहा है, जिसमें फैक्ट्रियां व होलसेल सप्लायर्स भी निशाने पर हैं; दुकानदारों का दावा है वे केवल स्वदेशी बेचते हैं।
कानूनी प्रावधानचाइनीज मांझा पर NGT व कोर्ट बैन है; बिक्री/उपयोग पर पर्यावरण अधिनियम के तहत 5 साल जेल व 1 लाख जुर्माना, BNS धारा 188 में 6 माह सजा संभव।
पुलिस ने गैर-इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है।
लोगों से अपील: सूती मांझा इस्तेमाल करें, सड़क पर सतर्क रहें।