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मोहर्रम में ताजिये दफन करने की मांग को लेकर दाख़िल याचिका का फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ख़ारिज की कोर्ट ने कल दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित किया था
याचिका में जगन्नाथ पुरी की तर्ज पर ताजिया दफन करने के लिए 5 से 10 लोगों को इजाजत देने की मांग,
सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथपुरी के मामले में लोगों को रथ यात्रा में शामिल होने को दिया था आदेश
कोर्ट ने कहा की जगन्नाथ पुरी का मामला सिर्फ एक शहर से संबंधित था
याचिकाकर्ता रोशन खान की ओर से दाखिल की गई है जनहित याचिका
याचिका पर सीनियर एडवोकेट बी एम जैदी और अधिवक्ता एम जे अख्तर ने रखा पक्ष
जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस शमीम अहमद की डिवीजन बेंच ने सुनाया फैसला।

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