नई दिल्ली 27 अप्रैल 2020 सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें देश में लॉकडाउन के दौरान मुफ्त में कॉलिंग, इंटरनेट और डीटीएच सेवा देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान सूचना और मनोरंजन मिलना जरूरी है, नहीं तो लोगों की मानसिक स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ेगा।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए याचिका पर सुनवाई कर रही जस्टिस एन वी रमना, एस के कौल और बी आर गवई की पीठ ने फटकार लगाते हुए कहा कि किस तरह की याचिकाएं दायर की जा रही हैं? लॉकडाउन के दौरान फ्री में इंटरनेट, कॉलिंग और डीटीएच देने की याचिका अधिवक्ता मनोहर प्रताप ने दायर की थी। मनोहर प्रताप ने पीठ से यह भी कहा कि लॉकडाउन के दौरान लोगों पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ रहा है जिससे निपटने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए।