सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी की FIR रद्द करने एवं जांच CBI को ट्रांसफर करने की याचिका किया ख़ारिज

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    20 मई

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी द्वारा कथित सांप्रदायिक टिप्पणी के लिए मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को ट्रांसफर करने की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने FIR को रद्द करने की उनकी प्रार्थना को भी खारिज कर दिया। अदालत ने कहा, “अनुच्छेद 32 के तहत FIR पर कोई सुनवाई नहीं हो सकती। याचिकाकर्ता के पास सक्षम अदालत के समक्ष उपाय अपनाने की स्वतंत्रता है।”

    24 अप्रैल को पारित पहले के अंतरिम आदेश की पीठ ने पुष्टि की है, जिसमें कई FIR को एक साथ कर मुंबई में ट्रांसफर किया गया था। 24 अप्रैल को दी गई अंतरिम सुरक्षा को FIR के संबंध में उचित उपाय करने में सक्षम बनाने के लिए तीन और सप्ताह बढ़ा दिया गया है। मुंबई पुलिस आयुक्त को उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक और निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि कार्रवाई के एक ही कारण पर उनके खिलाफ कोई और FIR नहीं होनी चाहिए, और टीटी एंटनी के मामले के आधार पर बाद में होने वाली FIR को रद्द कर दिया।

    न्यायालय ने निर्णय में प्रेस स्वतंत्रता के संबंध में कुछ उल्लेखनीय टिप्पणियां भी कीं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने 11 मई को उक्त रिट याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था। गोस्वामी ने मुंबई पुलिस की निष्पक्षता पर संदेह जताते हुए सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने की भी मांग की थी। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने एफआईआर पर फैसला सुनाने तक के लिए कठोर कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी। सुनवाई के दौरान, पीठ ने मौखिक रूप से कहा था कि याचिकाकर्ता के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में उचित उपाय उपलब्ध हैं, चाहे वह अग्रिम जमानत के रूप में हो या एफआईआर को रद्द करने के लिए। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से कहा था, “यदि आप इस प्राथमिकी को रद्द करना चाहते हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट जा सकते हैं।

    हमने पहले कार्रवाई के एक ही कारण से उत्पन्न एफआईआर की बहुलता के कारण हस्तक्षेप किया था।” पीठ ने मौखिक रूप से यह भी देखा था कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत सामान्य प्रक्रिया से एक विशेष छूट इस मामले के लिए नहीं बनाई जा सकती है। 24 अप्रैल को, इसी पीठ ने पालघर लिंचिंग की घटना के कथित सांप्रदायिकरण के लिए उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के संबंध में गोस्वामी को तीन सप्ताह की अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी। अदालत ने विभिन्न राज्यों में एफआईआर भी समेकित कर दिया था और उन्हें मुंबई स्थानांतरित कर दिया था। रजा एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के सचिव इरफान अबुबकर शेख के कहने पर की गई एफआईआर को गोस्वामी द्वारा रद्द करने की मांग की गई, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनके चैनल ने बांद्रा में प्रवासियों के बड़े जमावड़े की घटना को सांप्रदायिक रूप दिया।

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