अगर कोई नए नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन करता है तो उसे गद्दार या राष्ट्रद्रोही नहीं कहा जा सकता। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने यह बात कही है। अदालत ने महाराष्ट्र के बीड में विरोध प्रदर्शन की अनुमति के मामले में एडीएम के आदेश को पलटते हुए कहा है कि किसी को सिर्फ इसलिए राष्ट्रद्रोही नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह किसी कानून का विरोध करना चाहता है। बीड में रहने वाले 45 वर्षीय इफ्तिख़ार शेख ने बीते महीने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के लिए पुलिस से इजाज़त मांगी थी। एडीएम के एक आदेश के हवाला देते हुए पुलिस ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया था। इसके बाद इफ्तिख़ार ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था।
फिल्म अभिनेता सैफ अली खान की अस्पताल से हुई छुट्टी, डॉक्टर ने घर पर...
फिल्म अभिनेता सैम अली खान को लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उनके डॉक्टर के अनुसार, सैफ की हालत में अब काफी...
राहुल गांधी का बेलगावी दौरा गले में संक्रमण के कारण रद्द
नई दिल्ली कांग्रेस नेता विपक्ष राहुल गांधी का बेलगावी दौरा गले में संक्रमण के कारण रद्द हो गया है। उनके सभी कार्यक्रम भी आज...
कर्नाटक पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन और सांसद प्रियंका गांधी
कर्नाटक के बेलगावी पहुंचने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी का मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गर्मजोशी से...
रास बिहारी बोस एक महान क्रान्तिकारी नेता थे पुण्यतिथि पर उनकी कुछ यादें
रासबिहारी बोस एक महान क्रान्तिकारी नेता थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका जन्म २५ मई १८८६ को बंगाल के...
ममता सरकार जाएगी हाई कोर्ट संजय राय को फांसी दिलाने की मांग को लेकर
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मेडिकल कॉलेज डॉक्टर हत्याकांड में आरोपी को न्यायालय द्वारा मिली उम्र कैद की सजा के खिलाफ हाई...