प्रयागराज 7 मई 2020 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोनावायरस महामारी के बीच शराब की बिक्री पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किया है। अब मामले की सुनवाई 12 मई को होगी।
दरअसल, लॉकडाउन फेज तीन में केंद्र सरकार ने शराब की दुकानों को सुबह दस बजे से शाम सात बजे तक खोलने की अनुमति दी है। लेकिन शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। जिसके चलते लोगों में कोरोनावायरस का संक्रमण और फैलने की संभावना है। ऐसी दशा में अधिवक्ता सुनील चौधरी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर शराब की बिक्री पर रोक लगाए जाने की मांग की। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि, शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़ से लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ी हैं। जिससे महामारी फैलने की आशंका है। यदि बहुत जरूरी हो तो ऑनलाइन, होम डिलीवरी सिस्टम से बेचा जाए।
इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य सरकार को पांच दिन के भीतर इस संबंध में जानकारी मांगी है। कोर्ट ने सवाल किया है कि, क्या शराब की दुकानों के खुलने से कोरोनावायरस महामारी का खतरा बढ़ सकता है। बेंच ने ऑनलाइन शराब की बिक्री और होम डिलीवरी के संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा है।