व्यावसायिक भुगतान पर टीडीएस और टीसीएस की दर में 25 प्रतिशत की कमी।

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    दिल्ली 15 मई 2020 सरकार ने चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए देश के अंदर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक भुगतान पर टीडीएस और टीसीएस दर 25 प्रतिशत कम कर दी है। बृहस्पतिवार से यह छूट वेतन को छोड़कर अन्य प्रकार के भुगतानों पर लागू होगी। इससे करदाताओं के हाथ में 50,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी उपलब्ध होगी। वित्त मंत्री निर्मता सीतारमण ने वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ मिलकर प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ब्योरा देते हुए बुधवार को यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) की दरों में वित्त वर्ष की शेष अवधि के दौरान 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी।
    वित्‍त मंत्री सीतारमण ने कहा, ‘‘कल से लेकर 31 मार्च 2021 तक टीडीएस, टीसीएस की मौजूदा दर में 25 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। यह कटौती ठेकेदारों को किये जाने वाले भुगतान, ब्याज भुगतान, किराया, लाभांश, कमीशन अथवा ब्रोकरेज सभी पर लागू होगी. ये सभी टीडीएस, टीसीएस में दरों में 25 प्रतिशत कमी के लिये पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि इससे करीब 50,000 करोड़ रुपये करदाताओं के हाथ में बचेंगे जो सामान्‍य स्थिति में टीडीएस/टीसीएस के रूप में सरकार के खाते में जाती। टीडीएस की दरें एक प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक है।

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