वाहन मालिकों और चालकों को बड़ी राहत, अब गाड़ी के कागजात 30 जून तक वैध मानें जाएंगे*

    0
    131

    नई दिल्‍ली, 1 अप्रैल 2020 जेएनएन। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लगाए गए लॉकडाउन के चलते वाहनों के कागज रीन्यू नहीं करा पाने वालों के लिए राहत की खबर है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को गाइडलाइन जारी किया है। गाइडलाइन में कहा गया है कि मोटर वाहन कानून 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन कानून 1989 के तहत मान्य गाड़ी के सभी कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन एवं अन्य दस्तावेज जिनकी वैधता पहली फरवरी से 30 जून के बीच खत्‍म हो रही है, उन सभी की वैधता को 30 जून 2020 तक माना जाए।

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here