लॉकडाउन 4.0: 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, जारी की गई नई गाइडलाइन

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नई दिल्ली 18 मई 2020 देश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए तीसरे चरण का लॉकडाउन आज खत्म हो रहा है। जिसके बाद केंद्र सरकार ने चौथे का लॉकडाउन 14 दिन लिए बढ़ा दिया है। जो 31मई तक होगा। जिसकी गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। चौथे चरण के इस लॉकडाउन में लोगों को कई तरह की सहूलियतें दी गई हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में पहले ही कहा था कि लॉकडाउन 4.0 नए रूप, रंग वाला होगा।

नए नियमों में आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए छूट का दायरा काफी बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही लोगों के आवागमन पर भी कई तरह के प्रतिबंध खत्म कर दिए गए हैं। बता दें कि देश में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद 24 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था।

पहले लॉकडाउन में नियम काफी सख्त थे। इसके बाद 15 अप्रैल से लॉकडाउन 2.0 शुरू हुआ जो कि 3 मई तक चला। कोरोना के मामलों में कमी न आने पर फिर से लॉकडाउन बढ़ाया गया था। जो 17 मई यानी आज खत्म हो रहा है।

– चिकित्सा में सहयोग करने वाले होटल के अलावा सभी होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे। हालांकि होम डिलिवरी की सुविधा दी जा सकती है।

– गृह मंत्रालय ने कहा है कि कन्टेनमेंट जोन में सख्ती बरती जाएगी। यहां मेडिकल इमर्जेंसी के अलावा लोगों को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।

– दिल्ली मेट्रो (DMRC)ने ट्वीट कर बताया है कि 31 मई तक यात्रियों के लिए सेवाएं बंद रहेंगी। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर ‘155370’ भी उपलब्ध नहीं होगा।

– स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दुकानें और बाजार, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर तय समय के साथ खुले।

– 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 31 मई तक घर पर रहेंगे, केवल आवश्यक और स्वास्थ्य कारणों के लिए ही बाहर निकलें।

– जिलाधिकारियों से कहा गया है कि वे सभी को मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप्लिकेशन इंस्टॉल करने और नियमित रूप से ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट करने की सलाह दें। इससे उन व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होगी जो जोखिम में हैं।

– गृह मंत्रालय के अनुसार, इन दिशानिर्देशों के तहत विशेष रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। हालाँकि, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।

– नई गाइडलाइन के अनुसार, कार्यालयों और कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोग्य सेतु ऐप सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो।

– नई गाइडलाइन के अनुसार, कार्यालयों और कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोग्य सेतु ऐप सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो।

– रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा कंटेनमेंट जेान और बफर जोन बनाए गए।

– गृह मंत्रालय के अनुसार, खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी; हालांकि, दर्शकों को अनुमति नहीं दी होगी।

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