कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में एक बार फिर कल रात 10 बजे से 55 घंटे का लॉकडाउन शुरू हो गया है. ये लॉकडाउन सोमवार 13 जुलाई को सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा. इस दौरान सभी ऑफिस, बाजार, फैक्ट्रियों को बंद रखने का आदेश दिया गया है. हालांकि जरूरी सामानों की आपूर्ति जारी रहेगी.
सरकार ने बताया कि इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं पर लॉकडाउन का फैसला लागू नहीं होगा. वहीं इन 55 घंटों में पूरे राज्य में सैनिटाइजेशन के लिए अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान कोई घरों से ना निकले इसलिए सरकार ने जुर्माने की राशि को भी बढ़ा दिया है. सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क ना पहनने पर जुर्माने की राशि 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है.
मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान 11-12 जुलाई को सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे. इस दौरान किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई पाबंदी नहीं होगी. साथ ही रेलवे का आवागमन भी पहले की तरह ही रहेगा. ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के लिए बसों की व्यवस्था उप्र परिवहन निगम करेगा. उन्होंने बताया कि रेल यात्रियों के मूवमेंट के लिए लगी बसों के अलावा परिवहन निगम की अन्य बसों का प्रदेश में संचालन प्रतिबंधित रहेगा.