मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संचालित ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना समाज के वंचित वर्गों को सहायता प्रदान करने और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है।
योजना के मुख्य बिंदु
– *वित्तीय सहायता:* योजना के तहत प्रत्येक विवाह जोड़े पर 51,000 रुपये सरकार द्वारा दिए जाते हैं।
– *वितरण:* इसमें दाम्पत्य जीवन में खुशहाली और गृहस्थी की स्थापना हेतु कन्या के खाते में 35,000 रुपये का अनुदान और विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए 10,000 रुपये शामिल हैं।
– *विवाह आयोजन:* प्रत्येक जोड़े के विवाह आयोजन के लिए 6,000 रुपये की धनराशि व्यय की जाती है।
योजना के लिए पात्रता
– *आय सीमा:* जोड़ों के माता-पिता की संयुक्त आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
– *उम्र:* दुल्हन की उम्र कम से कम 18 साल और दूल्हे की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए।
– *निवास:* दम्पति उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे शादी से जुड़े खर्चों को वहन कर सकें। इससे परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने में मदद मिलती है और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिलता है ¹।