लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शादी समारोह को लेकर दिए निर्देश
शादी के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है।
कहीं से भी पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो होगी सख़्त कार्रवाई।
अधिकारियों की भी तय होगी जवाबदेही।
केवल सूचना देकर कोविड प्रोटोकाल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए कर सकते है विवाह समारोह।
100 लोगों की संख्या में बैंड बाजा वाले लोग शामिल नहीं।
सीएम ने कहा कि गाइडलाइन के नाम पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा,
लोगों को जागरूक करें, गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें।
बैंड बजाने, डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्यवाही होगी।