अंबेडकरनगर। न्यायालय के आदेश पर अकबरपुर कोतवाली में यूको बैंक शाखा, अकबरपुर के प्रबंधक व सहायक प्रबंधक समेत तीन के विरुद्घ धोखाधड़ी व एससी/एसटी एक्ट की धारा में केस दर्ज हुआ है। यह मुकदमा बैंक शाखा में तैनात एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने दर्ज कराया है। आरोप लगाया कि वह बीमार होने के चलते दो माह की छुट्टी पर चला गया था। इस बीच इन लोगों ने मिलकर उसके खाते से अलग-अलग तिथि में धन निकासी कर ली। ड्यूटी पर लौटने के बाद उसे इसकी जानकारी हुई तो उसने पूछताछ की। इस पर उसे जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया गया और पिटाई की कोशिश की गई।
अकबरपुर कोतवाली में दर्ज कराए केस में भीटी थाना क्षेत्र के दुबाने का पूरा गांव निवासी राकेश कुमार ने बताया कि वह अकबरपुर की यूको बैंक शाखा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। बताया कि शाखा प्रबंधक व सहायक शाखा प्रबंधक ने उसे बहला-फुसलाकर बीते दिनों उसकी पत्नी के नाम से बैंक शाखा में मौजूद खाते में पांच लाख रुपये जमा करा दिया। कुछ दिन बाद पूरा पैसा निकाल लिया। आधा पैसा उन लोगों ने रख लिया बाकी ढाई लाख रुपये उसे दे दिया।
इस बीच उसका एक्सीडेंट हो गया। वह दो माह के अवकाश पर चला गया। इस दौरान खाते से उसके फर्जी हस्ताक्षर बनाकर 54 हजार रुपये निकाल लिए गए। उसे जब इसकी जानकारी हुई तो उसने पूछताछ की। इस पर उसे नौकरी ज्वाइन न कराने की धमकी देने लगे। आरोप है कि 30 नवंबर, 2019 को वह सहायक शाखा प्रबंधक के पास बैंक शाखा की चाभी लेने गया तो वहां पहले से मौजूद एक व्यक्ति ने उसे अपमानित करना शुरू कर दिया। जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली-गलौच की गई।
साथ ही मारने के लिए दौड़ा लिया। सहायक शाखा प्रबंधक ने भी उसे अपमानित किया। फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। उसने घटना की लिखित तहरीर अकबरपुर कोतवाली में देने के साथ ही पुलिस अधीक्षक को डाक के जरिए पत्र भेजा, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। ऐसे में उसे मजबूर होकर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। न्यायालय के आदेश पर अब मामले में केस दर्ज हुआ है।
कोतवाल अमित सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर यूको बैंक, अकबरपुर के शाखा प्रबंधक जयशंकर पाण्डेय, सहायक शाखा प्रबंधक अमीय कुमार सिंह व एक अन्य अजय कुमार गुप्ता निवासी गदायां शास्त्रीनगर, कोतवाली अकबरपुर के विरुद्घ धोखाधड़ी व एससी/एसटी एक्ट में केस दर्ज किया गया है।