लखनऊ 16 दिसंबर 2019 हाईकोर्ट ने सांसद आज़म खान के बेटे और रामपुर की स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आज़म का निर्वाचन रद्द किया है। चुनाव के वक्त न्यूनतम निर्धारित 25 साल की उम्र नहीं होने की वजह से निर्वाचन रद्द किया गया है।
हाईकोर्ट के फैसले से अब्दुल्ला आज़म की विधायकी चली गई।
बसपा उम्मीदवार रहे नवाब काज़िम अली ने दाखिल की थी चुनाव अर्जी जिसमें अब्दुल्ला पर फर्ज़ी डाक्यूमेंट्स लगाकर चुनाव लड़ने आरोप लगाया था।
जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने यह फैसला सुनाया।