नागरिकों के लिए अधिकतम दो बच्चे पैदा करने का नियम बनाए जाने की मांग।

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    देश की बढ़ती आबादी पर नियंत्रण के लिए दायर जनहित याचिका में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रतिपक्ष बनाने की सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है। याचिका में नागरिकों के लिए अधिकतम दो बच्चे पैदा करने का नियम बनाए जाने की मांग की गई है।

    जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने इस बाबत शुक्रवार को निर्देश जारी किया है। जनहित याचिका (पीआइएल) अधिवक्ता व भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की है। इसमें गृह मंत्रालय की जगह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग की गई थी। याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख पांच जुलाई तय की गई है। उपाध्याय ने यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर की है जिसमें दो बच्चों की अनिवार्यता तय करने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया गया था। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था देश की तेजी से बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए दो बच्चे पैदा करने की अनिवार्यता लागू की जाए।

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