खुली मिठाइयों पर भी होगी एक्सपायरी डेट।

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जून 2020 से खुले में बिकने वाली मिठाइयों पर निर्माण की तिथि के साथ ही इस्तेमाल की अ‌वधि देना अनिवार्य होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाने-पीने की वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने के इरादे से यह फैसला किया है। मौजूदा समय में सिर्फ डिब्बाबंद मिठाइयों पर ही ये जानकारियां देने की व्यवस्था है।

एफएसएसएआई अधिकारियों के मुताबिक उपभोक्ताओं को बासी और खराब हो चुकी मिठाइयां बेचने की शिकायतें लगातार बढ़ रही थीं। इससे सेहत को होने वाले खतरों के मद्देनजर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
एफएसएसएआई की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, ‘खाद्य वस्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह तय किया गया है कि खुले में बिकने वाली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिए रखे गए बर्तन/डिब्बे पर ‘निर्माण तिथी’ के साथ ही ‘उपयोग की अवधि’ जैसी जानकारियां प्रदर्शित करना अनिवार्य रहेगा। यह नियम एक जून 2020 से प्रभावी होगा।’

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