सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा है ¹।
– अदालत ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन मामले की सुनवाई 23 अगस्त के लिए टाल दी,
– केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अनुरोध किया कि मामले को अगले सप्ताह तक रखा जाए, लेकिन अदालत ने 23 अगस्त को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया
याद रहे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री दिल्ली को सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जब वे इसी घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांचे जा रहे धन शोधन मामले में न्यायिक हिरासत में थे
उन पर और आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य नेताओं पर कुछ शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली आबकारी नीति में खामियां पैदा करने की आपराधिक साजिश रचने का आरोप है ¹।
जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि इस अभ्यास से जुटाए गए धन का इस्तेमाल गोवा में आप के चुनाव अभियान के लिए किया गया था ¹।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 5 अगस्त को इस संबंध में केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था और उन्हें जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा था
इसके कारण केजरीवाल ने सर्वोच्च न्यायालय में तत्काल अपील की है
सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में इसी मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दी थी